जांजगीर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में गृह शांति पूजा करने के बहाने घर से 5 लाख रुपए चोरी करने के आरोपी मंगलू पटेल,उसकी पत्नी जानकी बाई निवासी ग्राम सेंद्रीपाली थाना खरसिया,सुनील पटेल निवासी ग्राम सरजूनी थाना सक्ती और दिलेश्वर गोस्वामी निवासी ग्राम मुक्ता थाना जैजैपुर को सजा सुनाई गई।
3-3 साल की जेल और जुर्माना
चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई। चारों दोषियों को सजा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर सीमा कंवर ने सुनाई।
साल 2019 की है घटना
घटना साल 2019 की है। जांजगीर के रहने वाले धनीराम बंजारे को घर में शांति पूजा कराना था। इसके लिए उसने मंगलू पटेल को अपने दीप्ति विहार कॉलोनी स्थित घर में बुलाया। 15 फरवरी 2019 को मंगलू पटेल अपनी पत्नी जानकी और बाकी साथी सुनील पटेल और दिलेश्वर गोस्वामी के साथ प्रार्थी धनीराम के घर पहुंचा।
प्रार्थी के घर पर आरोपियों ने पहले पूरे घर का मुआयना किया गया और यहां अलग-अलग स्थान पर बनावटी पूजा कर अंत में प्रार्थी से कहा कि आपके घर में धन रुकावट का दोष है, इसलिए घर में जितनी भी नगद रकम है, उसे बाहर निकलवाकर बेड रूम के दीवान में रखवाया। आरोपी खुद उस कक्ष में पूजा करने के बहाने रुक गया और प्रार्थी और उसकी पत्नी को बाहर जाने को कहकर दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद आरोपी बाहर आए और बोले कि कुछ दिन इस कक्ष को बंद रखना सब ठीक हो जाएगा और चले गए।
आरोपी द्वारा शयनकक्ष को कुछ दिन बंद रखने वाली बात कहे जाने पर प्रार्थी को शंका हुई। उसने बेड रूम के दीवान में रखे 5 लाख रुपए को चेक किया, तो रकम वहां नहीं मिली। जिस पर पीड़ित ने उसी दिन थाना जांजगीर में शिकायत की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 380,34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और रकम बरामद कर ली। उनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था। अब चारों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल की सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एस. अग्रवाल द्वारा पैरवी की गई।