रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की इस घोषणा के साथ प्रदेश में आचार संहिता 20 जनवरी से लागू हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में 11 फरवरी को वोटिंग होगी जबकि पंचायत चुनाव तीन चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे।
#WATCH | Raipur: Chhattisgarh State Election Commissioner, Ajay Singh says, "The elections for the Municipal bodies will be held in a single phase. The nomination process will start on 22nd January, elections will be held on 11th February and the counting will be done on 15th… pic.twitter.com/Fcaf338qYt
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) January 20, 2025
नगरीय निकाय चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। मतदान 11 फरवरी को होगा और 15 फरवरी को नतीजे आएंगे। यानी छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों के चुनाव परिणाम 15 फरवरी को जारी कर दिए जाएंगे। नगरीय निकाय में चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। दुर्ग और सुकमा जिले के नगरीय निकायों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये 5 वार्डों में उप निर्वाचन होगा।
#WATCH | Raipur: Chhattisgarh State Election Commissioner, Ajay Singh says, "The Panchayat elections will be held in three phases on February 17, 20 and 23. Counting of votes will be done on the day of polling at the polling station itself." pic.twitter.com/mP2ggTFKIY
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) January 20, 2025
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
पंचायत चुनाव तीन चरणों में आयोजित होंगे। इसके लिए नामांकन 27 जनवरी से शुरू किया जाएगा। मतदान 17 फरवरी, 20 फरवरी, और 23 फरवरी को होगा। मतदान के तुरंत बाद वोटों की गिनती होगी और ज्यादातर पंचायतों में उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। कुछ जगहों पर मतदान के अगले दिन तक मतगणना पूरी होने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान होगा। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत सदस्य के 433, जनपद पंचायत सदस्य के 2973, ग्राम पंचायत में सरपंच के 11672 और पंच के 1 लाख 60 हजार 180 कुल 1 लाख 75 हजार 258 पदों पर निर्वाचन कराए जाएंगे। मतदान के लिए मतदाताओं के 18 तरह के पहचान पत्र मान्य होंगे।